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The Ministry of Finance is gearing up for ‘big ticket’ reforms in the Union Budget 2025, including a comprehensive review of the Income Tax Act and a reclassification of the Customs Act. These initiatives aim to simplify tax laws, resolve disputes, and modernise India’s fiscal framework to align with the evolving economic landscape.
महंगे हैंडबैग, चश्मे से लेकर महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना अब और भी महंगा हो सकता है. महंगे हैंडबैग और धूप के चश्मे तथा कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को 18% या 12% की बजाए 28% जीएसटी स्लैब में लाया जा सकता है.
सरकार ने टैक्स अपील दायर करने की Monetary यानी मैद्रिक सीमा बढ़ा दी है. सरकार के इस कदम का क्या है मकसद? Taxpayers को कैसे मिलेगी राहत? टैक्स से जुड़े विवादों का कैसे होगा जल्द निपटारा?
Virat Kohli केवल कमाने नहीं, बल्कि Income Tax भरने में भी अव्वल हैं... कोहली ने MS Dhoni और Sachin Tendulkar जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. सबसे ज्यादा Tax भरने वाले Celebrities की लिस्ट में पहला नंबर Shah Rukh Khan है. देश के दिग्गज और नामी सेलेब्रिटीज Income Tax भरने के मामले में कैसे और कहां हैं? इस लिस्ट में साउथ के एक स्टार का नाम भी है, जिसने Salman Khan और Amitabh Bachchan को पछाड़ दिया. आइए जानते हैं?
यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है. आरबीआई के नए फैसले के तहत यूपीआई से टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक किया गया है.
केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इंडेक्सशन को खत्म किए जाने की बात कही गई थी, तभी से सरकार विरोध का सामना कर रही थी. लिहाजा केंद्र सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG में दोबारा बदलाव की घोषणा की है.
प्राॉपर्टी की बिक्री के दौरान कब चुकाना होता है TDS? क्या होती है TDS की दर? इस रकम का किसकी ओर से किया जाता है भुगतान? बजट में किस तरह की दी गई है क्लैरिटी? अगर TDS जमा नहीं किया तो क्या होगा? जानने के लिए देखिए यह वीडियो-
Income tax due date extension को लेकर क्या हो रहा है दावा? Income Tax Return Filing deadline extended to august 31 पर सरकार ने क्या कहा है? 31 जुलाई की ITR Filing Deadline के बाद कैसे भरें ITR? देरी से ITR भरने पर कितनी है Late Fees?
आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से नई कर व्यवस्था के तहत 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं
कर्नाटक के वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिकारियों की ओर से आईटी कंपनी इंफोसिस को जारी किया कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया गया है. ये जानकारी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी.